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रायपुर-बिलासपुर और पेंड्रीडीह-नेहरू चौक सड़कों पर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- सड़क की मरम्मत कराएं, सिर्फ रंगाई पोताई ना करें
बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और पेंड्रीडीह-नेहरू चौक सड़क की बदहाल हालत पर सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने कहा-पिछले आदेश का मतलब ठोस मरम्मत और पुनर्निर्माण था, न कि सिर्फ रंगाई-पुताई। कोर्ट ने चेताया कि सड़क की खराब स्थिति से जनता की जान जोखिम में है, सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे।
सुनवाई में सरकार ने बताया कि सड़क का सर्वेक्षण एनआईटी रायपुर से कराया जाएगा और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई—“आप तो पांच साल तक स्टडी ही करते रहेंगे, जब तक अदालत ने संज्ञान नहीं लिया, तब तक समस्या क्यों नहीं दिखी?”
कोर्ट कमिश्नर ने भी याद दिलाया कि 25 अगस्त 2025 को सड़क की दरारें और ब्लैक स्पॉट तुरंत दुरुस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन विभाग केवल सफाई और रंगाई तक ही सीमित रहा।
अदालत ने निर्देश दिया कि एनआईटी दो हफ्ते में सर्वे पूरा कर रिपोर्ट सरकार को दे और अगली सुनवाई 23 सितंबर को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।
