सेवानिवृत्त कर्मचारी की विधवा को हाई कोर्ट से मिला न्याय, 60 दिन में मिलेगा अवकाश नगदीकरण का भुगतान

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बिलासपुर:

जल संसाधन विभाग में कार्यरत एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की विधवा ने हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें उनके पति की अवकाश नगदीकरण राशि के भुगतान का आदेश दिया है।

रायपुर जिले के डा. राजेंद्र नगर कटोरा तालाब निवासी जानकी बाई ने अपने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, उनके पति कन्हैया लाल यादव, जो कार्यपालन अभियंता विद्युत यांत्रिकी संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर में तृतीय वर्ग कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, वर्ष 2013 में सेवा निवृत्त हुए। सेवा निवृत्ति के बाद विभाग ने उनके अवकाश नगदीकरण का भुगतान नहीं किया।

कन्हैया लाल यादव ने रिटायरमेंट के बाद लगातार विभागीय अधिकारियों के पास जाकर भुगतान की मांग की, लेकिन उन्हें यह राशि नहीं मिली। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस राजपूत ने जल संसाधन विभाग के सचिव और कार्यपालन अभियंता को नोटिस जारी कर जानकी बाई को उनके पति की अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को 60 दिन की मोहलत दी है।