जिले के तीन अपराधियों को किया गयर जिलाबदर

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बिलासपुर।
शांतिपूर्ण माहौल में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने जिले के तीन अपराधियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की है। तीनों अपराधियों को 24 घंटे के भीतर बिलासपुर जिले से बाहर रहने के आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में हरिशचंद्र उर्फ गोलू ठाकुर पुरानी बस्ती कोटा, विनोद साहू मड़ई थाना सीपत व शानू खान चांटीडीह पठान मोहल्ला शामिल है। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं सुनवाई के उपरांत जिला दंडाधिकारी ने जिलाबदर की कार्रवाई की है। सभी आरोपितों को छह महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश जारी किया है। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत यह आदेश जारी किया गया है। बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा। विभिन्न थानों में इन बदमाशों के विरुद्ध मारपीट, गुंडागर्दी, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, लूटपाट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।