शोएब ढेबर फिर से विवादों में, जेल भेजा गया

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शोएब ढेबर के खिलाफ बार-बार की गुंडागर्दी: पुलिस की सख्त कार्रवाई, जेल भेजा

गवाहों को धमकाया, शोएब ढेबर का आपराधिक इतिहास फिर से उजागर

रायपुर:
रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में मारपीट और गुंडागर्दी के मामले में शोएब ढेबर पिता अनवर ढेबर और उसके दो साथियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। घटना के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए शोएब ढेबर को अशांति फैलाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है।

घटना का विवरण:
प्रार्थी अब्दुल मोबिन (24 वर्ष), निवासी अशोका हाईट्स, मोवा, ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 18 सितंबर 2024 की रात 10:15 बजे वह अपने दोस्त के साथ वीआईपी रोड स्थित शीतल इंटरनेशनल होटल में खाना खाने गया था। होटल के गेट पर एक बीएमडब्ल्यू कार खड़ी थी, जिसे हटाने के लिए हार्न बजाया गया। इस पर शोएब ढेबर अपने साथी अनस और अतीक मेमन के साथ कार से उतरा और प्रार्थी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे प्रार्थी को चोट आई।

प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई।

पुनः विवाद और गिरफ्तारी:
एफआईआर दर्ज होने के बाद, शोएब ढेबर जमानत पर छूट गया, लेकिन इसके बाद वह पुनः घटना स्थल पर लौटकर गवाहों और शिकायतकर्ताओं से दुर्व्यवहार करने लगा। उसने मौके पर फिर से गाली-गलौज की और धमकी देते हुए विवाद खड़ा कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन शोएब ढेबर ने पुलिस की बात नहीं मानी और हो-हल्ला करता रहा।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने शोएब ढेबर के खिलाफ धारा 170, 125 और 135 (1) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। आरोपी को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया।

आरोपित का आपराधिक इतिहास:
शोएब ढेबर का आपराधिक इतिहास रहा है। इससे पहले भी वह अपने साथियों के साथ रायपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट, झगड़ा और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है।