कवर्धा सड़क हादसा: एनएचएआइ व राज्य शासन के अफसरों से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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चीफ जस्टिस सिन्हा की डिवीजन बेंच में जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, 26 जून को होगी मामले की सुनवाई
बिलासपुर।
कवर्धा में हुए सड़क हादसे मे 19 मौतों को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने जनहित याचिका माना है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन (एनएचएआइ) समेत सभी पक्षकारों को शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का हवाला भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का राज्य स्तर पर कितना अमल हुआ, वर्तमान में क्या स्थिति है। इसे लेकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी के पास बीते 20 मई को दोपहर भीषण हादसा हो गया था, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलट कर खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और चार घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना में 10 लोग घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। शुक्रवार को इस केस की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस तरह से पिकअप में इतने लोगों को बैठाया गया था और वह पलट गई, यह गंभीर घटना है।


शपथ पत्र के साथ मांगी यह जानकारी

मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने राज्य शासन, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व कबीरधाम कलेक्टर को सड़क हादसे को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, इस संबंध में शपथ पत्र के साथ सुझाव पेश करने का निर्देश दिए हैं। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा है कि देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है, जिस राज्य शासन क्या कार्रवाई की है, इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।