बलौदाबाजार: जैतखाम क्षति मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित

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रायपुर: राज्य शासन ने बलौदाबाजार जिले के ग्राम महकोनी, अमरगुफा में 15.05.2024 और 16.05.2024 की मध्यरात्रि को स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग गठित किया है। इस आयोग के अध्यक्ष सी. बी. बाजपेयी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर होंगे।

जांच के उद्देश्य:

  1. घटना की जांच: दिनांक 15.05.2024 और 16.05.2024 की मध्यरात्रि को ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त किए जाने संबंधी घटना कैसे घटित हुई।
  2. परिस्थितियों की जांच: वह कौन सी परिस्थितियां थीं अथवा कौन से कारण थे, जिनके फलस्वरूप यह घटना घटित हुई।
  3. जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान: उक्त घटना के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं।
  4. अन्य संबंधित मुद्दे: घटना के पूर्व, घटना के दौरान एवं घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे, जो घटना से संबंधित हों।
  5. सुरक्षा और प्रशासनिक सुझाव: भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सुरक्षा एवं प्रशासनिक कदम उठाए जाने के संबंध में सुझाव एवं उपाय।
  6. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु: अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो जांच आयोग शासन के संज्ञान में लाना चाहे।

जांच आयोग का गठन:

राज्य शासन ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त घटना की जांच हेतु यह एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया है।

अधिसूचना और रिपोर्ट:

  • आयोग इस अधिसूचना के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर अपनी जांच पूर्ण कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
  • जांच के दौरान तकनीकी विषयों पर आयोग किसी संस्था या विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा।

इस जांच आयोग का गठन राज्य शासन द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेने और सार्वजनिक महत्व के मामले में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जांच आयोग सुनिश्चित करेगा कि घटना की सभी पहलुओं की विस्तृत जांच हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।