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बिलासपुर। सिविल लाइन क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्टर से किराए पर ली गई हाइवा को बेचने का मामला सामने आया है। पांच महीने तक किश्त की राशि बैंक में जमा नहीं होने पर ट्रांसपोर्टर को इस धोखाधड़ी की जानकारी हुई। ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर पुलिस ने अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
घटना का विवरण
जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाना अंतर्गत आरसमेटा निवासी शुभम कुमार जायसवाल एक ट्रांसपोर्टर हैं। वे जरहाभाटा के जेम्स अपार्टमेंट में रहकर ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय करते हैं। अगस्त 2023 में उन्होंने अकलतरा क्षेत्र के सोनसरी निवासी विजय कुमार साहू को हाइवा किराए पर दिया था।
अनुबंध की शर्तें
अनुबंध के अनुसार, विजय को हर महीने 54 हजार रुपये की किश्त की राशि जमा करनी थी और 60 हजार रुपये के मेंटेनेंस का खर्च वहन करना था।
धोखाधड़ी का खुलासा
पांच महीने तक किश्त की राशि जमा नहीं होने पर बैंक की ओर से ट्रांसपोर्टर को नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने पर शुभम कुमार जायसवाल ने विजय से संपर्क किया और पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि विजय ने हाइवा को हरदीबाजार में रहने वाले एक व्यक्ति के पास बेच दिया है।
पुलिस की कार्रवाई
इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर शुभम कुमार जायसवाल ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
जांच जारी
पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और विजय कुमार साहू तथा हरदीबाजार के उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई है, जिसने हाइवा खरीदी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोषियों को पकड़कर न्याय दिलाया जाएगा।
