छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला: फार्मासिस्ट भर्ती में डिग्रीधारियों को भी मिलेगा आवेदन का मौका

Share this article

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पदों की भर्ती में केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र मानने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी। याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी कि बी.फार्मा व उच्च डिग्रीधारियों को, जो फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत हैं, आवेदन से वंचित किया गया है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की डबलबेंच ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि बी.फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी पोर्टल पर आवेदन की अनुमति दी जाए और इसका व्यापक प्रचार किया जाए। यह आदेश सभी योग्य डिग्रीधारी अभ्यर्थियों पर लागू होगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा, जबकि राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत उपस्थित रहे।

न्यायालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 को ध्यान में रखते हुए त्वरित निर्देश जारी करने का आदेश दिया है।