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बिलासपुर:
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने युक्तियुक्तकरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महासमुंद जिले की शिक्षिका कल्याणी थेकर को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षिका के अभ्यावेदन का नियमानुसार निराकरण करने का आदेश देते हुए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर 10 दिनों के लिए अस्थायी रोक लगा दी है।
याचिका में कहा गया था कि गवर्नमेंट अभ्यास प्राइमरी स्कूल में 91 छात्र नामांकित हैं, लेकिन अफसरों ने आंकड़ा 88 दर्शाया, जिससे उन्हें अतिशेष शिक्षक घोषित कर सूची में डाल दिया गया। इसके आधार पर उनका स्थानांतरण दूरस्थ विद्यालय में किया जा रहा था।
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि छात्र संख्या दर्ज करने में त्रुटि हुई है। इस पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि दावा-आपत्ति आमंत्रित किए बिना समायोजन की प्रक्रिया संविधान और नियमों के विरुद्ध है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि शिक्षिका के दावे का उचित निराकरण किया जाए और तब तक उनके संबंध में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया स्थगित रहेगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ता तक सीमित रहेगा और इसका राज्य के अन्य शिक्षकों पर तत्काल प्रभाव नहीं होगा।
