अशोका बिरयानी के संचालक की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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बिलासपुर। रायपुर स्थित अशोका बिरयानी सेंटर के संचालक कृष्णकांत तिवारी और मैनेजर रोहित चंद द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।

घटना का विवरण

18 अप्रैल को रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के रायपुर महासमुंद हाईवे पर स्थित अशोका बिरयानी होटल में एक दुखद घटना घटी। होटल के गटर की सफाई के दौरान, होटल मालिक ने नगर निगम की गाड़ी को बुलाने के बजाय अपने कर्मचारियों को सफाई करने के लिए कहा। सफाई के दौरान, कर्मचारी डेविड साहू और नील कुमार पटेल बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद हंगामा

इस दुखद घटना के बाद, मृतक कर्मचारियों के स्वजन ने होटल परिसर के बाहर जोरदार हंगामा किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही गृह मंत्री विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। होटल मालिक ने दोनों मृतकों के स्वजन को आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया।

कानूनी कार्रवाई

इस घटना के संदर्भ में होटल संचालक कृष्णकांत तिवारी और मैनेजर रोहित चंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दोनों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।