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बच्चों की परवरिश के आधार पर सौम्या ने दायर किया था जमानत आवेदन
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल स्कैम और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट से झटका लगा है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। सौम्या की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट ने ईडी से भी जवाब मांगा था। सौम्या ने बच्चों की परवरिश के आधार पर हाई कोर्ट में जमानत आवेदन दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 10 जून के बाद होगी।
ईओडब्ल्यू की रिमांड पर है रानू और सौम्या
छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 540 करोड़ रुपये के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था। ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एसीबी, ईओडब्ल्यू भी मामले की जांच कर रही है। कुछ दिनों पहले ईओडब्ल्यू ने निलंबित आइएएस रानू साहू और पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया को चार दिनों की रिमांड पर ली थी।
