हाईकोर्ट की फटकार, कहा- रसूखदारों का मामला आते ही पुलिस बन जाती है ‘दंतहीन बाघ’

Share this article

सड़क पर जानलेवा स्टंट पर हाई कोर्ट नाराज : रसूखदारों पर क्यों नहीं होती कड़ी कार्रवाई

कोर्ट ने पूछा- पुलिस सिर्फ गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों पर ही डंडा चलाती है क्या
23 सितंबर तक मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब, बिना कोर्ट अनुमति 18 कारें नहीं छूटेंगी

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर–मस्तूरी रोड पर 18 कारों से खतरनाक स्टंट के मामले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों पर तो डंडा चलाती है, पर जब मामला अमीर या राजनीतिक रसूखदारों से जुड़ता है तो “बिना नाखून-दांत का बाघ” बन जाती है। अदालत ने चेतावनी दी कि जब तक हाईकोर्ट अनुमति नहीं देगा, जब्त 18 कारें किसी भी हाल में रिहा नहीं होंगी।

पुलिस ने 18 वाहनों को किया था जब्त

कुछ युवक लावर गांव स्थित फार्महाउस में जन्मदिन पार्टी मनाने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने मस्तूरी रोड और नेशनल हाईवे-49 पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हुए कार की खिड़की और सनरूफ से बाहर लटककर खतरनाक स्टंट किए। लापरवाही से गाड़ियां चलाने से सड़क पर जाम लग गया और राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई। 17 सितंबर को राहगीरों ने वीडियो पुलिस को भेजा, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 कारें जब्त कीं, चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की अनुशंसा की।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई महज औपचारिक है। आम लोगों की जान खतरे में डालने के बावजूद केवल मोटर व्हीकल एक्ट पर्याप्त नहीं है। अदालत ने निर्देश दिया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जाए ताकि कार्रवाई जीवनभर के लिए सबक बने।

नामजद आरोपी

फटकार के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता रविंद्र सोनी (34) की रिपोर्ट पर निहाल, आकाश श्रीवास्तव, पवन यादव, आदर्श भेड़िया, प्रियांशु बकसेल, लक्ष्य खोब्रागढ़े, लक्ष्य दास, साहिल बेरिया, कृष तिवारी, शुभम दुबे, अमिन श्रीवास्तव, मोनू गुप्ता, विवेक शर्मा, रिंकू श्रीवास्तव, सत्यजीत केशरवानी, चीकू सोनी और सुशांत सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अगली सुनवाई 23 सितंबर

कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई 23 सितंबर को हलफनामा दाखिल कर बताएं कि मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा और कौन सी कानूनी कार्रवाई की गई है। अदालत ने कहा कि सड़क पर स्टंट करने वालों पर नजीर पेश करने वाली सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों।