हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बढ़ाई जुर्माने की राशि, 8.44 लाख रुपये चुकाने का आदेश

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बिलासपुर: हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मनोज बिठलकर को 8.44 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला अपीलार्थी को 45 दिन के भीतर राशि न चुकाने पर दंडित करने की चेतावनी के साथ आया है।

मामला का विवरण

भारतीय नगर निवासी मनोज बिठलकर ने बंगालीपारा के पीके राय से खमतराई में 13.60 लाख रुपये की एक खरीदी का सौदा किया था। एग्रीमेंट के समय आठ लाख 16 हजार रुपये दिए गए, जबकि शेष 5.44 लाख रुपये के लिए आठ चेक दिए गए थे। सभी चेक एक ही दिन बाउंस हो गए।

कोर्ट की कार्यवाही

पीके राय ने चेक बाउंस की सूचना के साथ नोटिस भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया। जिला कोर्ट ने मनोज को एक साल की सजा और 8.44 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। इसमें 5.44 लाख की मूल राशि और तीन लाख रुपये का जुर्माना शामिल था।

हाई कोर्ट का निर्णय

जस्टिस संजय के अग्रवाल ने मामले को सुनते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। उन्होंने सभी चेक के एक ही दिन बाउंस होने के आधार पर इसे एक ही मामला मानते हुए जुर्माने की राशि को 8.44 लाख रुपये रखने का निर्देश दिया।