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रायपुर: राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने घरघोड़ा नगर पंचायत में लापरवाही और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद यह आदेश जारी किया गया।
मुख्य बिंदु
- निलंबित अधिकारी: प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता, तत्कालीन उप अभियंता निखिल जोशी, प्रदीप पटेल, अजय प्रधान और लेखापाल जयानंद साहू।
- आरोप: निविदा प्रारूप का अनुमोदन न कराना, मापदंडों के अनुरूप निर्माण कार्य न कराना, भौतिक निरीक्षण न करना, गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान करना।
- निलंबन अवधि: निलंबन के दौरान मुख्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय) बिलासपुर में नियत किया गया।
- जीवन निर्वाह भत्ता: नियमानुसार इन सभी अधिकारियों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नाम: सुमित मेहता
आरोप:
- निविदा प्रारूप का अनुमोदन नहीं कराना
- सीसी रोड निर्माण कार्य मापदंडों के अनुरूप नहीं कराना
- भौतिक निरीक्षण नहीं करना
- गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान करना
तत्कालीन उप अभियंता निखिल जोशी
आरोप:
- मापदंडों के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराना
- भौतिक निरीक्षण नहीं करना
- माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करना
- गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान की अनुशंसा करना
तत्कालीन उप अभियंता प्रदीप पटेल
आरोप:
- मापदंडों के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराना
- भौतिक निरीक्षण नहीं करना
- माप-पुस्तिका में इंद्राज नहीं करना
- परीक्षण हेतु क्युब नहीं लेना
- गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान करना
तत्कालीन उप अभियंता अजय प्रधान
आरोप:
- पूर्व में निर्मित सड़क की स्थिति संतोषप्रद होने के बावजूद नई सड़क हेतु अनुचित प्राक्कलन तैयार करना
- निविदा प्रारूप का अनुमोदन नहीं कराना
- निजी एवं सार्वजनिक भूमि का सत्यापन किए बिना कार्य प्रस्तावित करना
लेखापाल जयानन्द साहू
आरोप:
- मापदंडों के प्रतिकूल कार्य का भुगतान करना
निलंबन आदेश के तहत सभी अधिकारियों को बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
