इलाज में बरती लापरवाही, चिकित्सक व अस्पताल प्रबंधन पर ठोंका 10 लाख का जुर्माना

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उपभोक्ता आयोग का फैसला, परिजनों ने इलाज में लापरवाही के अलावा समय पर मरीज को डिस्चार्ज ना करने का लगाया था आरोप

बिलासपुर:

शहर के मगरपारा स्थित निजी अस्पताल मगरपारा स्थित न्यू बेल्व्यू हास्पिटल में इलाज के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। मृत युवक के परिजनाें ने उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर अस्पताल प्रबंधन व सर्जन पर इलाज में लापरवाही के चलते मौत का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने अस्पताल प्रबंधन व सर्जन के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं और मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आयोग ने आदेश की कापी मेडिकल काउंसिल को भेजने के निर्देश दिए हैं। मंगला के दीनदयाल कालोनी निवासी छोटेलाल टंडन के गले में दर्द और दोनों हाथों में कमजोरी की परेशानी थी। परिजन उसे 12 नवंबर 2016 को इलाज के लिए मगरपारा स्थित न्यू वेल्यू हास्पिटल लेकर आए थे। यहां लेप्रोस्कोपिक सर्जन डा. ब्रजेश पटेल ने एमआरआइ कराने कहा। एमआरआइ रिपोर्ट के बाद डा पटेल ने युवक के आपरेशन की सलाह दी। इस पर परिजन ने इलाज व अस्पताल में सुविधाओं के संबंध में चर्चा की और यह भी कहा कि आपके यहां व्यवस्था व सुविधा ना होने पर दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाएंगे। परिजनों को डा पटेल ने खुद को सर्जन बताते हुए खुद इलाज करने की बात कही और 28 दिसंबर 2016 को उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। 29 दिसंबर 2016 को सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी की। आपरेशन के बाद मरीज की हालत खराब हो गई। परिजन ने बार-बार इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मरीज की हालत बिगड़ने पर प्रबंधन ने खून चढ़ाने की जरूरत बताई और परिजन से चार हजार रुपये जमा करा लिया। अस्पताल के कर्मचारी बाहर से ब्लड लेकर आए और फ्रिज में रख दिया, जिसे अगले दिन चढ़ाया गया। इसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। इंफेक्शन हो गया और पेट फूलने लगा। पूरे शरीर में सूजन आ गया। परिजन ने प्रबंधन को इसकी जानकारी दी।


डिस्चार्ज टिकट नहीं दिया
परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से डिस्चार्ज टिकट और समरी शीट मांगी। यह उपलब्ध कराने के बजाय झूठी रिपोर्ट दे दी। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन और डाक्टर को नोटिस भेजा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। मामले की सुनवाई उपभोक्ता आयोग में हुई। सुनवाई के बाद आयोग ने अस्पताल प्रबंधन व सर्जन के खिलाफ 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है।