धार्मिक स्थल क्षति मामले में प्रशासन की लापरवाही पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

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रायपुर: राज्य शासन ने मई 2024 के दौरान बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल को पहुंचाई गई क्षति की घटनाओं के संबंध में प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा यथोचित कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण तत्कालीन जिला कलेक्टर कुमार लाल चौहान और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की है।

पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार का निलंबन:

सदानंद कुमार, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा, वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 3 (1) (a) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन की अवधि और शर्तें:

  • मुख्यालय: निलंबन अवधि में सदानंद कुमार का मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, रायपुर रहेगा।
  • जीवन निर्वाह भत्ता: निलंबन अवधि में सदानंद कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
  • मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध: सदानंद कुमार निलंबन अवधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

कलेक्टर कुमार लाल चौहान का निलंबन:

कुमार लाल चौहान (भा.प्र.से., 2009), तत्कालीन कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम-3 (1) (a) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निलंबित किया गया है।

निलंबन की अवधि और शर्तें:

  • मुख्यालय: निलंबन अवधि में कुमार लाल चौहान का मुख्यालय छत्तीसगढ़ मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।
  • जीवन निर्वाह भत्ता: निलंबन अवधि में कुमार लाल चौहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
  • मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध: कुमार लाल चौहान निलंबन अवधि में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।