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बिलासपुर:
अरपा-भैसाझार चकरभाठा वितरक नहर निर्माण के लिये की गई भू-अर्जन की कार्यवाही में गड़बड़ी करने के आरोप में कलेक्टर ने तत्कालीन पटवारी दिलशाद अहमद को निलंबित कर दिया है।
जिला स्तरीय जाँच समिति द्वारा की गई जांच में दिलशाद अहमद तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी दोषी पाये गए हैं। शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अवगत करने के निर्देशित किया गया था। शासन के निर्देश पर 30 जनवरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। तत्कालीन हल्का पटवारी सकरी ने नोटिस के बाद जवाब पेश कर दिया था। दिलशाद अहमद तत्कालीन पटवारी सकरी द्वारा प्रस्तुत जवाव संतोषप्रद होना नहीं पाया गया। इसे देखते हुए दिलशाद अहमद तत्कालीन पटवारी सकरी वर्तमान पटवारी तखतपुर पहनं 28 को निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में पहनं. 28-तखतपुर का अतिरिक्त प्रभार व्यासनारायण सिंह क्षत्री पटवारी हल्का नंबर 11 निगारबंद को अस्थायी रूप से सौंपा गया है। निलंबन अवधि में दिलशाद अहमद का मुख्यालय तहसील कार्यालय सकरी किया जाता है। निलंबन अवधि में वे प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थिति देंगे।
