छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर मांगा जवाब

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ कंपनियां इसका उल्लंघन कर रही हैं। इसे लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसकी सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य के गृह विभाग के सचिव से जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ता सुनील नामदेव की ओर से अधिवक्ता अमृतो दास ने न्यायालय को बताया कि सरकार के प्रतिबंध के बावजूद कंपनियां ऑनलाइन सट्टेबाजी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इससे जुड़े दस्तावेज पेश किए, जिनमें आईपीएल 2025 से जुड़े विज्ञापन भी शामिल हैं।

न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए गृह विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, प्रतिवादी कंपनियों को नोटिस जारी कर नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क जमा करने का आदेश दिया गया है। राज्य अधिवक्ता को भी याचिका की लंबित स्थिति से संबंधित पक्षों को अवगत कराने को कहा गया है। अगली सुनवाई 4 अप्रैल 2025 को होगी।