खनिज पदार्थ के अवैध परिवहन का बनाया प्रकरण, वाहनों की जब्ती
बिलासपुर।
कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर खनिज अमले ने ग्राम लोधीपारा, कोनी, सेंदरी, कछार, लोफंदी, मंगला, जुबरीपारा, लोखंडी, निरतू, घुटकू लमेर, दयालबंद, मस्तूरी क्षेत्र में रेत खदान व खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई। लमेर में एक ट्रैक्टर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना कोनी की अभिरक्षा में रखा गया है। दयालबंद-मस्तूरी क्षेत्र में चार हाइवा को खनिज रेत एवं एक हाइवा को खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर, गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जब्त कर खनिज जांच चौकी लावर (मस्तूरी) में रखा गया है। हाइवा के चालकों से पूछताछ के बाद दो वाहन चालकों ने खनिज रेत का लोडिंग चंगोरी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से एक चालक ने तनौद जिला जांजगीर-चांपा तथा एक चालक ने अमलडिहा जिला बिलासपुर से किया जाना बताया। एक हाइवा चालक ने गिट्टी का लोडिंग अकलतरा जिला जांजगीर -चांपा से करने की जानकारी दी। वैध अभिवहन पास रायल्टी पर्ची के बिना खनिजों का परिवहन किये जाने के कारण सभी वाहन चालकों व मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 के तहत खनिज के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।