‘नटवरलाल’ नाम का उपयोग रोकने की याचिका: व्यवसायी ने की कोर्ट में गुहार

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छत्तीसगढ़:

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रायगढ़ के एक व्यवसायी ने याचिका दायर कर एक अनोखी मांग की है। याचिकाकर्ता ने ठगी या जालसाजी के आरोपितों को ‘नटवरलाल’ जैसे नाम से संबोधित करने पर रोक लगाने की मांग की है। व्यवसायी का कहना है कि इस नाम का लगातार दुरुपयोग होने से उनकी और अन्य हमनामों की समाज में प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है।

याचिका में बताया गया है कि “नटवरलाल” नाम को अब ठगी या धोखाधड़ी का प्रतीक बना दिया गया है। यह नाम मीडिया में इतनी बार प्रसारित और प्रचारित हो चुका है कि इसके साथ ठग या जालसाज की छवि जुड़ गई है, जिससे नटवरलाल नामधारी अन्य लोग भी अपमानित महसूस करते हैं।

व्यवसायी ने भारतीय संविधान की धारा 19(2) और 21 के तहत याचिका दायर कर इस तरह के संदर्भ में ‘नटवरलाल’ नाम का उपयोग बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह न केवल उनके जैसे अन्य हमनामों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण, जिन्हें ‘नटवर नागर’ कहा जाता है, का भी अपमान है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भगवान श्रीकृष्ण का नाम इस प्रकार जालसाजी और धोखाधड़ी से जोड़ना अनुचित और अपमानजनक है।

याचिका में उल्लेख किया गया कि मिथलेश श्रीवास्तव जैसे कुख्यात ठग को भी नटवरलाल कहा गया, जिससे इस नाम की नकारात्मक छवि और बढ़ गई। याचिकाकर्ता ने मांग की कि मीडिया को इस नाम का गलत संदर्भ में उपयोग करना तुरंत बंद करना चाहिए, ताकि समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गरिमा सुरक्षित रहे।

याचिकाकर्ता ने अंत में कहा कि इस तरह के नामों का उपयोग उनके जैसे कई और हमनामों के लिए पीड़ा का कारण बनता है, जिनकी प्रतिष्ठा ठगों के कार्यों के कारण आहत होती है।