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बिलासपुर।
राजस्व निरीक्षक भू-अर्जन शाखा तहसील बिलासपुर एवं अतिरिक्त प्रभारी रानिसं जूनाबिलासपुर तहसील बिलासपुर के संतोष कुमार देवांगन को एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध धारा पीसीएक्ट 1983 के प्रविधानों के तहत कार्रवाई किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संतोष कुमार देवांगन का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
