शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर को हाई कोर्ट से मिली जमानत

Share this article

बिलासपुर: शराब घोटाला मामले में फंसे व्यवसायी और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। अनवर ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड और केस के अन्य आरोपितों को मिली राहत को आधार बनाते हुए जमानत की मांग की थी, जिस पर जस्टिस अरविन्द वर्मा ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट से केस के अन्य आरोपितों को पहले ही राहत मिल चुकी है।

जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था, लेकिन जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था।

मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत

अनवर ढेबर के वकील सौरभ डांगी ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने का आग्रह किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत होती है, लेकिन जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था।

केस के अन्य आरोपियों को मिली राहत

सुनवाई के दौरान अनवर ढेबर के एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि ईओडब्ल्यू द्वारा आरोपी बनाए गए अन्य लोगों को कोर्ट से राहत मिली हुई है। इसी आधार पर अनवर ढेबर को भी जमानत देने का आग्रह किया गया। जस्टिस अरविन्द वर्मा की बेंच ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अनवर की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।

कोर्ट का आदेश

शराब घोटाला केस के अन्य आरोपियों ने ईओडब्ल्यू की एफआईआर और कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस पर ईओडब्ल्यू को किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।