शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू और लमेर में अनियमितता के कारण निलंबित, ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई

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बिलासपुर: ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू और लमेर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य नियंत्रक और तखतपुर एसडीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच में दुकान संचालकों द्वारा अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते दुकानों को निलंबित कर दिया गया है।

घुटकू दुकान की अनियमितताएं

घुटकू उचित मूल्य दुकान के संचालक व विक्रेता गणेश नोनिया पर आरोप है कि उन्होंने राशन कार्डधारी को राशन देने के लिए तीन बार दुकान बुलाया, जिससे कार्डधारी को परेशान और प्रताड़ित किया गया। इस घटना ने ग्रामीणों को काफी नाराज किया और उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की।

लमेर दुकान की अनियमितताएं

लमेर के आश्रित ग्राम नरोतीकापा में 146 राशन कार्डधारियों ने शिकायत की कि लमेर दुकान के संचालक व विक्रेता दीपक यादव ने समय पर खाद्यान्न नहीं दिया और दुकान नियमित रूप से नहीं खोली। इसके अलावा, विक्रेता द्वारा मनमानी कर अनियमितता करने की भी शिकायत मिली।

प्रशासनिक कार्रवाई

जांच में अनियमितता पाए जाने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू और लमेर के संचालकों को नोटिस जारी किया गया। उनके द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, जिसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोनों दुकानों को निलंबित कर दिया गया।

कार्डधारियों को कोई असुविधा न हो

ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, घुटकू की उचित मूल्य दुकान को नरोतीकापा में और लमेर की दुकान को गोकुलपुर में आगामी आदेश तक संलग्न किया गया है। इससे राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा गया है।

अन्य दुकानों पर भी प्रशासनिक सख्ती

शासकीय उचित मूल्य दुकान राजपुर, कुरेली, लिदरी, विजयपुर, कोपरा, सालहेकापा, पथर्रा, देवरीकला, सकेरी, देवतरा, सिंघनपुर, बेलगहना के संचालकों को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत खाद्यान्न व्यपवर्तन और अनियमितता की प्रतिपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा में प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर राजस्व वसूली की कार्रवाई की जाएगी।