एनडीपीएस एक्ट के तहत बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.20 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

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बिलासपुर:
बिलासपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय चक्रवर्ती की लगभग 1.20 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत की गई।

कई गंभीर मामले दर्ज

अजय चक्रवर्ती पर बिलासपुर और जबलपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। जांच में खुलासा हुआ कि नशे के कारोबार से कमाई गई रकम को वैध दिखाने के लिए उसने अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर जमीन खरीदी और मकान बनवाया।

वित्तीय जांच के बाद कार्रवाई

वर्ष 2021 में तोरवा थाने में दर्ज एक मामले की वित्तीय जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दोबारा जांच शुरू की गई, जिसके आधार पर यह कदम उठाया गया। फ्रीज की गई संपत्तियां आवासपारा सिरगिट्टी और टिकरापारा में स्थित हैं। सम्पूर्ण कार्रवाई के बाद संपत्ति को माननीय SAFEMA न्यायालय को भेजा गया है।

सराहनीय योगदान

इस कार्रवाई में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह ने अहम भूमिका निभाई। उनके उत्कृष्ट कार्य पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

अब तक 7 करोड़ की संपत्ति जब्त

अब तक जिले में कुल 6 मामलों में 17 व्यक्तियों की लगभग 7 करोड़ की अवैध संपत्तियां चिन्हित कर फ्रीज की जा चुकी हैं।