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बिलासपुर। केंद्रीय जेल अधीक्षक ने जेल की गोपनीयता व सुरक्षा की हवाला देते हुए आयुक्त नगर निगम को पत्र प्रेषित किया था। भवन मालिक सैय्यद रज्जाक द्वारा उक्त भवन को बिना भवन अनुज्ञा के निर्मित किया गया था। उक्त भवन के नियमितिकरण के लिए नगर पालिक निगम को आवेदन दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने तत्काल संज्ञान में लिया। उन्होंने भवन शाखा से जानकारी प्राप्त कर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को जेल अधीक्षक से प्राप्त पत्र के साथ संलग्न कर पत्र प्रेषित किया गया। नगर निगम आयुक्त द्वारा भेजे पत्र पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए माना है कि भवन मालिक के आवेदन को छग अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के बारे में 21 फरवरी को समिति में लिये गये निर्णय अनुसार शर्तों के अनुसार नहीं है। लिहाजा समिति द्वारा भवन मालिक के नियमितीकरण आवेदन को नामंजूर कर दिया गया। आवेदक भवन मालिक को इसकी सूचना दे दी गई है। नियमितीकरण समिति द्वारा भवन मालिक सैय्यद रज्जाक को नोटिस देकर तीन दिवस के भीतर केन्द्रीय जेल की चारदीवारी से दो मीटर नीचे तक स्वयं हटाने कहा है। तय समयावधि में भवन निर्धारित ऊंचाई तक नही हटाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
