घरौंदा सेंटरों के मामले में शासन का जवाब, हाई कोर्ट में सुनवाई पांच अगस्त को

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बिलासपुर: प्रदेशभर में संचालित हो रहे घरौंदा सेंटरों को लेकर चल रहे मामले में शासन ने बुधवार को हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। शासन ने बताया कि बच्चों की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पांच अगस्त निर्धारित की है।

मामला

घरौंदा सेंटरों के संचालन और उनमें रहने वाले बच्चों की स्थिति को लेकर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। यह याचिका कोपलवाणी एनजीओ ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से दायर की है। रायपुर के एक संस्थान में भूख से बच्चों की मौत के बाद यह मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद, प्रदेशभर के घरौंदा सेंटरों की स्थिति पर भी चर्चा शुरू हुई।

कोर्ट की पहल

पहली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कोर्ट कमिश्नरों को निर्देश दिया था कि वे बिलासपुर समेत अन्य जगहों के घरौंदा सेंटरों में जाकर बच्चों की स्थिति का जायजा लें और देखें कि उन्हें समय पर भोजन दिया जा रहा है या नहीं। कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सेंटरों में खाने-पीने की समस्याओं का उल्लेख किया था।

शासन का जवाब

शासन ने अपनी ओर से सभी सेंटरों की जांच प्रक्रिया जारी होने की बात कही। शासन ने बताया कि संबंधित अधिकारियों और विभागों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

अगली सुनवाई

हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख पांच अगस्त निर्धारित की है। उम्मीद है कि तब तक शासन द्वारा उठाए गए कदमों का प्रभाव और सेंटरों की स्थिति पर और अधिक स्पष्टता आ सकेगी।