SC/ST प्रकरण: आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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रायपुर: एक महत्वपूर्ण फैसले में, रायपुर के विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) ने आरोपी विमल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता द्वारा विशेष थाना अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, रायपुर में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, विमल वर्मा ने शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।

पीड़िता ने 16 जून 2023 को विशेष थाना अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, रायपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें विमल वर्मा पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। इस शिकायत के आधार पर थाना अजाक, रायपुर में अपराध क्रमांक 7/23 के तहत धारा 313, 376(2)(n), 384, 417, 506 IPC एवं 3(२)(v) SC/ST एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक अजाक ज्योत्सना चौधरी द्वारा की गई थी। विवेचना के बाद, 11 अगस्त 2023 को विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज), रायपुर में चालान पेश किया गया था। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने 4 जुलाई 2024 को अपने निर्णय में विमल वर्मा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।